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CM अरविंद केजरीवाल को मिली जमानत: जानिए क्या हैं शर्तें

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आखिरकार सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। लंबे समय से शराब घोटाले के मामले में तिहाड़ जेल में बंद केजरीवाल को शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी।

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आखिरकार सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। लंबे समय से शराब घोटाले के मामले में तिहाड़ जेल में बंद केजरीवाल को शुक्रवार (September/13/2024) को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी। इस फैसले ने न केवल आम आदमी पार्टी (AAP) में जश्न की लहर दौड़ाई, बल्कि यह दिखाया कि केजरीवाल के नेतृत्व में पार्टी ने एक बार फिर अपना दमखम साबित किया है।

जमानत की शर्तें: जानिए क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने

सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को 10-10 लाख रुपये के दो मुचलकों पर जमानत दी है। इसके साथ ही, अदालत ने केजरीवाल और उनके समर्थकों पर इस मामले को लेकर सार्वजनिक टिप्पणी करने पर भी रोक लगा दी है। कोर्ट ने साफ कहा है कि केजरीवाल को इस मामले में पूरी तरह से सहयोग करना होगा। ईडी और सीबीआई की जांच में पारदर्शिता बनाए रखना जरूरी है।

CBI केस में भी मिली राहत

दिल्ली की शराब नीति घोटाले में फंसे केजरीवाल को न केवल प्रवर्तन निदेशालय (ED) के केस में जमानत मिली है, बल्कि केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) वाले केस में भी उन्हें राहत दी गई है। हालांकि, मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के दोनों जजों – न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां – ने अलग-अलग राय दी, फिर भी अदालत ने अंततः केजरीवाल को जेल से बाहर आने का मौका दिया।

AAP में खुशी की लहर

इस जमानत के बाद आम आदमी पार्टी के समर्थक और नेता बेहद खुश हैं। कई महीनों से जेल में बंद केजरीवाल की वापसी न केवल AAP के लिए बल्कि दिल्ली की राजनीति के लिए भी एक बड़ा मोड़ साबित हो सकता है।

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