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Swiggy पर ₹35,000 का जुर्माना हैदराबाद के व्यक्ति से अधिक शुल्क वसूलने का मामला

हैदराबाद में एक व्यक्ति से फूड डिलीवरी ऐप Swiggy द्वारा artificially inflating से डिलीवरी दूरी बढ़ाकर अधिक शुल्क वसूलने के मामले में ₹35,000 का जुर्माना लगाया गया है। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार, रंगा रेड्डी जिले की उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने Swiggy को इस व्यक्ति को ₹35,000 का भुगतान करने का आदेश दिया, जिसमें मानसिक तनाव के लिए हर्जाना भी शामिल है।

क्या है मामला?

हैदराबाद निवासी इम्मादी सुरेश बाबू ने उपभोक्ता अदालत में Swiggy के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। बाबू ने Swiggy One सदस्यता ली थी, जिसमें एक निर्धारित दूरी तक मुफ्त डिलीवरी का प्रावधान था। लेकिन जब उन्होंने 1 नवंबर 2023 को Swiggy से खाना ऑर्डर किया, तो Swiggy ने उनके घर और रेस्तरां के बीच की दूरी को 9.7 किलोमीटर से बढ़ाकर 14 किलोमीटर दिखाया, और इस दूरी के लिए उनसे ₹103 का शुल्क वसूल किया।

बाबू ने गूगल मैप्स के स्क्रीनशॉट जैसे सबूत प्रस्तुत किए, जिनके आधार पर अदालत ने माना कि Swiggy ने artificially inflating से दूरी बढ़ाई थी। Swiggy की सुनवाई में गैर-मौजूदगी के कारण अदालत ने एकतरफा फैसला लिया।

क्या है अदालत का आदेश

रंगा रेड्डी जिले की उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने Swiggy को बाबू से वसूले गए ₹350.48 (खाने के ऑर्डर का भुगतान) को 9% ब्याज के साथ लौटाने का आदेश दिया। इसके साथ ही, Swiggy को ₹103 का डिलीवरी शुल्क भी वापस करने का निर्देश दिया गया। Swiggy को मानसिक तनाव और असुविधा के लिए ₹5,000 और अदालती खर्च के लिए भी ₹5,000 का भुगतान करना होगा। इसके अलावा, Swiggy को Swiggy One सदस्यों के लिए डिलीवरी दूरी को artificially inflating से बढ़ाना बंद करने के आदेश भी दिए गए हैं।

Swiggy को उपभोक्ता कल्याण कोष में ₹25,000 का जुर्माना भी जमा करना होगा। यह राशि रंगा रेड्डी जिला आयोग के उपभोक्ता कल्याण कोष में जमा की जाएगी। Swiggy को इस आदेश का पालन करने के लिए 45 दिनों का समय दिया गया है।

India में Swiggy जैसे बड़े फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म के खिलाफ इस तरह के फैसले को उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए एक बड़ा कदम माना जा रहा है।

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